पिछले दो दिनों से देश में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लाखों यूजरों के चेहरे पर एक मायूसी दिख रही है क्योंकि 25 फरवरी को केंद्र सरकार सोशल मीडिया को एक गाइडलाइन का पालन करने को लेकर एक आदेश जारी किया था कि 26 मई तक सभी सोशल मीडिया जिसके 50 लाख से ज्यादा युजर वो सभी इस गाइडलाइन का पालन करें
आज इस आर्टिकल मे आपको हर चीज का जवाब मिलेगा ये गाइडलाइन क्या है सरकार को इस गाइडलाइन को लाने की क्या नौबत आई ,इस गाइडलाइन पर सोशल मीडिया के कंपनी का क्या जवाब हैं
साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के मिसयूज को लेकर केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश बनाने को बात कहीं थी जिसमें SC ने कहा था आजकल सोशल मीडिया अश्लीलता ज्यादा फैल रही हैं उस किसी की प्राईवेसी को लेकर कोर्ट में केस आया था उसको संज्ञान में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिशा निर्देश जारी करने को बोला
कोर्ट ने कहा"किसी महिला के निजी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की सामग्री 24 घंटे के अन्दर हटानी होगी खासतौर पर पीङित महिला या पुरुष के और से कोई भी शिकायत कर सकता है उसकी कारवाई करनी होगी सोशल मिडिया कंपनी को उसकी जानकारी देनी होगी
फिर केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया पिछले साल कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलन के समय केंद्र सरकार का मानना है सोशल मीडिया का मिसयूज हुआ था
किसान आंदोलन के समय कई लोगों के सोशल एकाउंट बंद करने पङे थे जिसमें से अभिनेत्री कगंना रनौत के सोशल मीडिया पर भी कुछ समय के लिए बैन लगाया था
फिर इस साल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 फरवरी को एक गाइडलाइन जारी की जिसका सोशल साइट्स को पालन करने को कहा
आइए देखते हैं वो क्या थी गाइडलाइन :-
*सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी कि नियुक्ति करना
*इसके साथ सभी का कार्यक्षेत्र और अधिकारी भारत के होने चाहिए
*ये प्लेटफार्म ये भी बताएं शिकायत दर्ज करने की क्या व्यवस्था है
* अधिकारी 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करे और 15 दिन के भीतर बताए उस मामले का क्या हुआ यदि जांच नहीं हुई तो बताएं क्यों नहीं हुई
*शिकायत समाधान,आपत्तिजनक कटेंट की निगरानी,कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री हटाने के नियम बनाए
*आटोमेटेड टुल्स और तकनीकी तौर पर ऐसा सिस्टम बनाए कि जिसके जरिए रैप,बाल योन शोषण के कटेंट की पहचान करें
* सभी प्लेटफार्म एक महीने के अंत में डाटा शेयर करें महीने के भीतर कितनी शिकायत हुई और उन शिकायतों का क्या हुआ उन पर क्या कारवाई की गई
*यदि कोई प्लेटफार्म किसी आपत्तिजनक पोस्ट को हटाता हैं तो या बैन करता है तो उससे पहले पोस्ट बनाने वाले को जानकारी देनी होगी
इन गाइडलाइन का पालन उन सोशल साइट्स को करना होगा जिसके 50 लाख से ज्यादा युजर हो जिसमें koo सोशल साइट्स ने इन नियमों का पालन किया था
बाकी को 26 मई यानी तीन महीने का टाइम दिया था
26 मई तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ने इन नियमों का पालन नहीं किया था जिसको लेकर देश में माहौल गरमा गया कि ये तीनों बंद होने वाले हैं भारत में इनके यूजर करोड़ों मे हैं
आइए जानते है भारत में इनके यूजर कितने हैं
फेसबुक के 280 करोड़ मे से 43 करोड़ अकेले भारत के हैं
इंस्टाग्राम के 107 करोड़ मे से 21 करोड़ अकेले भारत के हैं
ट्विटर के 35 करोड़ मे से 1.75 करोड़ अकेले भारत में है
व्हाट्सएप के 200 करोड़ मे से 53 करोड़ अकेले भारत में है
भारत में सोशल मीडिया कंपनियों के इतने यूजर्स होने के बाद क्या ये बंद हो सकती हैं
इसमें फेसबुक ने कमिटमेंट दे दिया है वो सरकार के नियमों का पालन करेगा और इंस्टाग्राम व ट्विटर की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई हैं लगता है वो भी सरकार के नियमों का पालन अवश्य करेगी
दो दिन से लगातार जो यूजर्स परेशान थे इस बात को लेकर उनको अब राहत की सांस मिली है
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